
Haryana हरयाणा नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, हरियाणा सरकार ने लगभग 1.08 लाख पुराने कमर्शियल वाहनों (जिनमें BS-IV या उससे पुराने एमिशन स्टैंडर्ड वाले लगभग 92,000 ट्रक और 16,000 बसें शामिल हैं) को बदलने के लिए इंसेंटिव देने की घोषणा की है। राज्य ने नए BS-VI या उससे ऊंचे एमिशन स्टैंडर्ड वाले वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और CNG से चलने वाले ट्रकों और बसों की खरीद पर मोटर वाहन (MV) टैक्स से 100% छूट की घोषणा की है। हरियाणा के NCR जिलों में रजिस्टर्ड पुराने BS-VI, EV या CNG कमर्शियल वाहनों के खरीदारों को MV टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. राजा शेखर वुंड्रू द्वारा 24 जून को घोषित ये छूट, बदले गए वाहन के पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक लागू रहेंगी। हरियाणा कैबिनेट ने 22 जून को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी, जो केंद्र सरकार की वाहन बदलने की योजना का हिस्सा है; इस योजना को यूनियन कैबिनेट ने 3 जून को मंज़ूरी दी थी। यह योजना हरियाणा के 14 NCR जिलों में रजिस्टर्ड उन ट्रकों और बसों के मालिकों पर लागू होती है जो BS-IV या पुराने एमिशन नियमों का पालन करते हैं।
BS-III और उससे पुराने वाहनों को हरियाणा में चल रही रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाना होगा। BS-IV वाहनों के मालिक या तो उन्हें RVSF में स्क्रैप करवा सकते हैं या NCR के बाहर किसी ऐसे शहर या इलाके में बेच सकते हैं जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में नहीं आता है। फायदा उठाने वालों को हरियाणा के NCR जिलों के भीतर BS-VI या उससे ऊंचे स्टैंडर्ड वाले, या बिजली या CNG से चलने वाले नए या पुराने वाहन को खरीदना और रजिस्टर करवाना होगा। सरकार ने इस योजना में शामिल होने वाले योग्य BS-IV या उससे पुराने वाहनों पर एक साल से ज़्यादा समय से बकाया MV टैक्स को भी माफ कर दिया है।





