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हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है, जो समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने वाली सामग्री पर कड़ी नजर रखेगी। कुमार ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, "प्रत्याशियों को समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, केबल टीवी, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज और ई-पेपर में विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने से पहले एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है।"
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्म भरकर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी और विज्ञापनों का खर्च उसके खर्च में शामिल होगा। कुमार ने कहा, "विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर, 2024 को जारी की जाएगी। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी।" उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे तथा उन्हें इसका लाभ लेने के लिए निर्वाचन कार्यालय में फार्म संख्या 12-डी भरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, पुरूष व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय तथा दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पिंक बूथ व मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। कुमार ने कहा कि प्रत्येक जिले में 1950 टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर मतदान से संबंधित कोई भी मदद या शिकायत की जा सकती है। चुनाव की निगरानी के लिए सी-विजिल एप भी बनाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि जिला पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिले में विभिन्न स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाए गए हैं। जिले में करीब 4900 शस्त्र लाइसेंस हैं, सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने लाइसेंस संबंधित थाने या मान्यता प्राप्त शस्त्र दुकानों पर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए सभी चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
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SANTOSI TANDI
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