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हरियाणा Haryana : हाल ही में अशोका लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पाडला में सड़क सुरक्षा नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कैथल के डीएलएसए के पैनल एडवोकेट और मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कैथल, सुभाष मेहला के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-डीएलएसए सचिव कंवल कुमार की देखरेख में किया गया।
खुरानिया ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनकी सहायता करने वालों के लिए लाभकारी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की - जिनमें नेकदिल लोगों के लिए सुरक्षा, 'गोल्डन ऑवर' के दौरान कैशलेस उपचार, हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा और सरल दावा प्रक्रिया शामिल हैं।
इन उपायों का उद्देश्य प्रत्यक्षदर्शियों की सहायता को प्रोत्साहित करना, समय पर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कार्यशाला में लगभग 250 प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों ने भाग लिया।
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