हरियाणा
Haryana: पांच साल की बच्ची की हत्या के लिए महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
Ratna Netam
23 Aug 2025 5:25 PM IST

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Haryana.हरियाणा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की पॉक्सो संबंधी विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को सोनीपत में पाँच साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने महिला दोषी पर 1.05 लाख रुपये और उसके प्रेमी पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को 2024 में दी गई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनकी शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी और उनकी दो बेटियाँ हैं। लेकिन, लगभग दो साल पहले उनका तलाक हो गया। उनकी पत्नी उनकी पाँच साल की बड़ी बेटी को अपने साथ ले गई। एक दिन, उनकी पूर्व पत्नी ने उनके मामा को फोन करके बताया कि उन्होंने बच्ची को इसलिए पीटा क्योंकि वह मिट्टी खा रही थी।
कुछ देर बाद, वह बच्ची का शव ले आईं, जिससे मामा को पुलिस और अन्य रिश्तेदारों को बुलाना पड़ा। आरोप है कि उन्होंने और उनके वर्तमान पति ने बच्ची की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। खत्री ने बताया कि पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने खुलासा किया कि कबीरपुर निवासी रजत सैनी, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है, ने भी अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के शरीर पर 76 चोटों के निशान थे। हालाँकि, जाँच के दौरान उसके पति को आरोपों से बरी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने 18 अगस्त को आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
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