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Haryana हरियाणा: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ललित बत्रा ने कहा कि सीआरपीसी की धाराएँ 107 और 151 निवारक प्रकृति की हैं, दंडात्मक नहीं। धारा 151 का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब शांति को आसन्न खतरा हो या जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा हो। इस प्रावधान के तहत किसी भी गिरफ्तारी के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी को अपराध करने की योजना का ज्ञान हो और उसे होने से रोकने के लिए ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक हो।
अध्यक्ष ने कहा, "अन्यथा, गिरफ्तार करने वाला अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।" न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126 और 170 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिनका उद्देश्य आसन्न नुकसान को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आयोग की यह कार्रवाई भिवानी जिले के ढाणा जंगा गाँव निवासी अशोक कुमार की शिकायत के बाद हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई जगजीत ने एक झूठी शिकायत दर्ज कराई और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भिवानी के सदर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने मामले की जाँच के लिए सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया।
चिकित्सकीय परीक्षण के बाद, शिकायतकर्ता पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 (जिसे शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 107 और 151 बताया) के तहत मामला दर्ज किया गया। वह रात भर हिरासत में रहा और अगले दिन उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने दोषी पुलिस अधिकारी, एएसआई वीरेंद्र सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने समन, गैरकानूनी हिरासत या लंबे समय तक रहने, गिरफ्तारी की आवश्यकता या निवारक उपायों और जाँच अधिकारी के आचरण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट माँगी है। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है। अधिकार आयोग के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने कहा कि न्यायमूर्ति बत्रा ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई से पहले आयोग के जाँच निदेशक के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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