हरियाणा
Haryana : पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले वीडियो के लिए गिरफ्तार 'वैद' को जमानत मिली
Mohammed Raziq
10 July 2025 1:02 PM IST

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हरियाणा Haryana : एक "वैध" पर "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा एक वीडियो गलत तरीके से बनाकर उसे पाकिस्तान के पक्ष में पेश करने" का आरोप लगने के दो महीने से भी कम समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसे ज़मानत दे दी है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने उसे राहत देते हुए कहा, "अभियोजन पक्ष अभी तक याचिकाकर्ता की अपराध में संलिप्तता साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं कर पाया है।"वरिष्ठ अधिवक्ता बिपन घई और उनके वकील निखिल घई और पारस तलवार के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता-आरोपी मुश्ताक अहमद ने फतेहाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों और भारतीय दंड संहिता की धारा 152, 197(1)(डी) के तहत एक अन्य अपराध के लिए 15 मई को दर्ज प्राथमिकी में नियमित ज़मानत की मांग की थी। पीठ को बताया गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट की जाँच के बाद पाया कि वह पिछले 35 वर्षों में कभी पाकिस्तान नहीं गया था।
"यहाँ तक कि संबंधित वीडियो भी याचिकाकर्ता ने नहीं बनाया था, बल्कि उसने इसे केवल अग्रेषित किया था। कथित अपराध से उसका संबंध स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक हैं और मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वे वृद्धावस्था से संबंधित कई बीमारियों से पीड़ित हैं," उनके वकील ने आगे कहा। पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने बिना शर्त माफ़ी मांगने के बाद भविष्य में ऐसा कोई अपराध न करने का वचन दिया है। दूसरी ओर, राज्य के वकील ने इस आधार पर दलीलों का "कड़ा" विरोध किया कि "वर्तमान याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वह इस अदालत द्वारा ज़मानत की रियायत के हकदार नहीं हैं।"
दस्तावेजों और प्रतिद्वंदी दलीलों पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-आरोपी को 17 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। अदालत ने आगे कहा, "इस समय, याचिकाकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं किया जा सकता है और जाँच लगभग पूरी हो चुकी है। वैसे भी, याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक हैं और सहानुभूतिपूर्वक विचार के पात्र हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता की आगे की हिरासत से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"न्यायमूर्ति शेखावत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया।
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