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हरियाणा Haryana : प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021 के तहत देश भर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के तीन साल बाद, गुरुग्राम में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है।विभिन्न बाजार क्षेत्रों में दुकानदार और विक्रेता अभी भी पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जो नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।पिछले 10 दिनों में, नगर निगम (एमसी), गुरुग्राम के स्वच्छता सुरक्षा बल (एसएसएफ) ने शहर के कई बाजारों में छापेमारी की और पाया कि कई दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग करना जारी रखते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के प्रयासों के बावजूद, ऐसा लगता है कि प्रवर्तन और अनुपालन एक सतत चुनौती बनी हुई है।
एसएसएफ टीमों ने पॉलीथिन बैग का उपयोग करने वाले 349 दुकानदारों के चालान जारी किए। उन्होंने इन दुकानदारों पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पिछले हफ्ते, एमसी की एक टीम ने 425 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया, जिसे खुदरा दुकानदारों और विक्रेताओं को आपूर्ति करने के लिए एक ऑटो में लोड किया जा रहा था। नगर निगम ने ऑटो चालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।बाजार क्षेत्र, जिसमें फल और सब्जी विक्रेता, नगर निगम की सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वाले खुलेआम पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुग्राम शहर के सदर बाजार, झाड़सा, बादशाहपुर, शेतला माता मंदिर के पास, सिकंदरपुर, जल विहार कॉलोनी, कन्हई, खांडसा और अन्य क्षेत्रों की दुकानें खुलेआम प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग और अन्य प्लास्टिक के सामान खुदरा दुकानदारों और विक्रेताओं को बेच रही हैं।
सेक्टर 46 में एक दुकान के मालिक वीरेंद्र यादव ने कहा कि नगर निगम को छोटे विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने के बजाय थोक व्यापारियों को पॉलीथिन बैग और अन्य प्लास्टिक के सामान बेचने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रतिबंध प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान की विनिर्माण इकाइयों और थोक व्यापार पर होना चाहिए।"
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