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Haryana : गुरुग्राम में हत्या के मामले में यूपी के मूल निवासी को आजीवन कारावास

Mohammed Raziq
23 March 2025 2:48 PM IST
Haryana :  गुरुग्राम में हत्या के मामले में यूपी के मूल निवासी को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर 2021 को पुलिस टीम को सेक्टर 37-सी इलाके से 34 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था। बाद में मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर जिले के मूल निवासी अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई। वह गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था।झज्जर जिले के खरहर गांव निवासी सोमबीर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह गाडोली गांव में मेडिकल स्टोर चलाता था, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का मूल निवासी अशोक कुमार (45) उसकी दुकान पर काम करता था। 11 नवंबर की देर शाम वह स्कूटी से कहीं जा रहा था, लेकिन वापस नहीं लौटा।सोमबीर ने अपनी शिकायत में कहा, "देर रात को पीड़ित की पत्नी रिंकी ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति की हत्या मेरे कर्मचारी अशोक कुमार ने की है, जो अरुण कुमार सिंह के ही किराए के मकान में रहता था। उसने बताया कि उसे अशोक का फोन आया था, जिसने कहा
कि उसने उसके पति अरुण कुमार सिंह पर पत्थर फेंककर हत्या कर दी है, क्योंकि अरुण कुमार सिंह गाली-गलौज और मारपीट कर रहा था।" शिकायत के बाद सेक्टर 10-ए थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जांच करते हुए पुलिस टीम ने 14 नवंबर 2021 को आरोपी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मूल निवासी संदीप उर्फ ​​पिंटू के रूप में हुई, जो अपने चाचा के बेटे अशोक का ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बिना बताए ले आया था और उसके ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड के सहारे वह गुरुग्राम में अशोक बनकर रह रहा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी संदीप उर्फ ​​पिंटू के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुंडा एक्ट व चोरी समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं और वह वर्ष 2015 से चार साल तक जेल में भी बंद रहा था। अपने पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए वह गुरुग्राम में अशोक बनकर रह रहा था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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