हरियाणा

Haryana : गुरुग्राम में ऑटो चालक की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास

SANTOSI TANDI
29 Nov 2024 7:08 AM GMT
Haryana :  गुरुग्राम में ऑटो चालक की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने 2021 में एक ऑटोरिक्शा चालक की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।पुलिस के अनुसार, पुलिस को 27 सितंबर 2021 को सेक्टर 56 में अपराध की सूचना मिली थी। पुलिस की एक टीम, क्राइम सीन टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के निवासी आसिफ के रूप में हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि एक पुरुष और महिला ने ऑटो चालक पर हमला किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। सेक्टर 56 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के अंतरा गांव निवासी याकूब (28) और बगैरन गांव निवासी सोनिया (28) को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने मामले में उनके खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें कोर्ट में पेश किया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने बुधवार को उन्हें दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।"
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