हरियाणा
Haryana : गाय की खाल ले जाने पर दो लोगों को पांच साल की जेल
Mohammed Raziq
4 March 2025 1:31 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा गौ रक्षा एवं गौ संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को पांच-पांच साल की कैद व 1.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषियों की पहचान नूंह के वार्ड 8 निवासी शाहरुख व पलवल जिले के हथीन थाना अंतर्गत रूपडाका गांव निवासी अकील के रूप में हुई है। यह मामला 2018 का है, जब गौ रक्षकों व बजरंग दल के सदस्यों ने गौ टास्क फोर्स के साथ नूंह में एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 1100 गाय की खाल व ओजरी से भरा वाहन जब्त किया था। राजस्थान की जेल में बंद गौ रक्षक दल के सदस्य मोनू मानेसर के बयान के आधार पर नूंह पुलिस ने आरोपी शाहरुख व अकील के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सहायक उप जिला न्यायवादी मोहित कुमार तंवर ने बताया कि नवंबर 2018 में सूचना के आधार पर बजरंग दल व गौ टास्क फोर्स की टीम ने नूंह के वार्ड 8 स्थित एक गोदाम पर छापा मारा था। वहां खड़ी एक गाड़ी में 1,100 खालें और ओजरी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान दो युवक मौके से भाग निकले। मुखबिर ने उनकी पहचान शाहरुख और अकील के रूप में की। बरामद खालों और ओजरी के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में पुष्टि हुई कि वे गोवंश के अवशेष हैं। दोनों आरोपियों को 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
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