Haryana : यौन शोषण मामले में दो लोगों को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा

हरियाणा Haryana : जगाधरी में एक एडिशनल सेशंस जज (POCSO एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने यौन शोषण के एक मामले में दो लोगों को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) सुधीर सिंदर ने बताया कि एडिशनल सेशंस जज ने अंबाला जिले के अंबली गांव के रहने वाले आशीष कुमार उर्फ बिल्ला और शुभम, दोनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषियों को एक साल की साधारण कैद और काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार, यमुनानगर जिले के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 16 दिसंबर, 2024 को सढौरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी 14 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। लड़की को पुलिस ने 18 दिसंबर को ढूंढ निकाला।
अपने बयान में लड़की ने पुलिस को बताया कि मां से झगड़े के बाद वह घर से चली गई थी। बाद में, जब लड़की अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो आरोपियों ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ने की पेशकश की। हालांकि, आरोपी उसे एक ट्यूबवेल के पास ले गए, जहां आशीष ने उसके साथ यौन शोषण किया, जबकि शिवम भी वहीं मौजूद था।





