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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने 2021 में नाबालिग लड़की (15) से दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी दो लोगों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की शिकायत 31 मई 2021 को दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद खेड़की दौला थाने में आईपीसी और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार 11 जुलाई 2021 को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के मूल निवासी विनोद (26) और आकाश (24) के रूप में हुई। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और सभी जरूरी सबूत जुटाए।
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SANTOSI TANDI
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