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Haryana : यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से ट्रायल कोर्ट को रोका

Mohammed Raziq
26 Aug 2025 3:31 PM IST
Haryana :  यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से ट्रायल कोर्ट को रोका
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हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हरियाणा एसआईटी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया। अली खान महमूदाबाद पर ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निचली अदालत को इस मामले में कोई भी आरोप तय करने से भी रोक दिया।
महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए शीर्ष अदालत द्वारा गठित एसआईटी ने पीठ को सूचित किया कि उनमें से एक में उसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जबकि एक में 22 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जब यह पाया गया कि कुछ अपराध किए गए थे। महमूदाबाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोपपत्र दाखिल करने को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि उन पर बीएनएस की धारा 152 (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी जा रही है।
पीठ ने सिब्बल से आरोपपत्र का अध्ययन करने और कथित अपराधों का एक चार्ट तैयार करने को कहा और कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर इन प्रस्तुतियों पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने गौर किया कि महमूदाबाद के खिलाफ एक प्राथमिकी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और मामले से संबंधित सभी कार्यवाही रद्द करने का निर्देश दिया है।
16 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने मामले में हरियाणा एसआईटी की जाँच की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि "उसने खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है"।
21 मई को, शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसने तीन सदस्यीय एसआईटी को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जाँच करने का निर्देश दिया था।
हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 18 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया।
ऑपरेशन सिंदूर पर उसके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने का आरोप है।
सोनीपत जिले के राई पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कीं – एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गाँव के सरपंच की शिकायत पर। उन पर बीएनएस की धारा 152 (भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 353 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई) और 196 (1) (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
कई राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों ने गिरफ्तारी की निंदा की।
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