x
हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ को आश्वासन दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक स्टिल्ट-प्लस-फोर योजना के तहत नई बिल्डिंग योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ को यह भी बताया गया कि विशेषज्ञों की एक समिति ने अब कई सख्त उपायों वाली एक योजना तैयार की है।
जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, खंडपीठ से अनुरोध किया गया कि राज्य द्वारा अगली तारीख तक योजना के तहत नई बिल्डिंग योजनाओं को मंजूरी न देने का आश्वासन देने से पहले नीति की जांच की जाए। इस मुद्दे पर कई याचिकाओं के दायर होने के साथ ही मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, जिसमें गुड़गांव नागरिक परिषद द्वारा सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक याचिका भी शामिल है।
राज्य के वकील ने पिछली सुनवाई पर महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा द्वारा पारित 23 फरवरी, 2023 के आदेश पेश किए थे। उस समय भी सरकार ने सभी नए स्टिल्ट-प्लस-चार भवन योजना अनुमोदन को स्थगित रखने का निर्णय लिया था, जिसमें अनुमोदन के लिए लंबित या प्राप्त आवेदन भी शामिल थे। वकील ने 16 मार्च, 2023 का एक आदेश भी प्रस्तुत किया था, जिसके तहत योजना के तहत नए भवन योजना मामलों को निलंबित करने के संबंध में आगे की कार्रवाई तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
TagsHaryanaहाईकोर्टबतायाएस+4 योजनाफिलहाल स्थगितHaryana High Court said S+4 scheme is currently suspendedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story