हरियाणा

Haryana : रोहतक में पराली और कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए

Mohammed Raziq
17 Nov 2024 12:06 PM IST
Haryana : रोहतक में पराली और कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए
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हरियाणा Haryana : रोहतक के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पराली व कूड़ा जलाने पर निगरानी के लिए त्रिस्तरीय निगरानी समितियां बनाई जाएं। ऐसी घटनाओं की जांच व रोकथाम के लिए उड़नदस्ते भी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लघु सचिवालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खड़गटा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर निर्माणाधीन भवनों का विवरण विभाग सरकारी पोर्टल पर दर्ज करवाएं। जर्जर भवनों को गिराने व नए निर्माण के दौरान सभी संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। मलबे को निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए। उन्होंने कहा कि निजी भूमि पर भवन निर्माण करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषित न हो। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के प्रमुखों को ठेकेदारों से
यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भवन ध्वस्त करने के बाद मलबा खुले में न छोड़ा जाए। उपायुक्त ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी। खड़गटा ने संबंधित डीएसपी से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जिले में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन जल्द से जल्द जब्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ताजे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर छिड़काव के लिए एसटीपी द्वारा शुद्ध किए गए पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना
चाहिए कि किसी भी वाहन द्वारा नालियों और नहरों में गंदा पानी न डाला जाए। यदि कोई वाहन ऐसा करते पाया जाता है तो वाहन को जब्त कर उसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा आदि जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय नगर निगम अधिकारी तीन स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे धान की पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए प्रत्येक गांव में पटवारी तथा पंचायत सचिव तैनात करें। उन्होंने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में औद्योगिक इकाइयों के संचालकों द्वारा एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
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