हरियाणा

Haryana : 2022 स्नैचिंग मामले में तीन को 10 साल की जेल

SANTOSI TANDI
25 Jan 2025 8:24 AM GMT
Haryana :   2022 स्नैचिंग मामले में तीन को 10 साल की जेल
x
हरियाणा Haryana : गुरुग्राम में दोपहिया वाहन सवार से मोबाइल फोन छीनने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने तीन आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी निवासी गुलफाम, नितिन वासु और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मूल निवासी अंकित के रूप में हुई है। उन्होंने 17 जून 2022 को एक मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फोन छीना था, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। सेक्टर 10 ए थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत में पेश किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सबूतों और गवाहों के आधार पर एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने तीनों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Next Story