हरियाणा
Haryana : गुरुग्राम में अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में तीन को जेल
Mohammed Raziq
5 April 2025 3:00 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को 10 साल और एक व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक 19 मार्च 2022 को एक अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले अभिषेक उर्फ गब्बर के रूप में हुई है। कुल 25 देशी पिस्तौल और दो कारतूस जब्त किए गए। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों के नाम बताए। पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अभिषेक उर्फ जीतू और सुनील के रूप में हुई। उनके खिलाफ मानेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को 10 साल और एक व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक 19 मार्च 2022 को एक अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले अभिषेक उर्फ गब्बर के रूप में हुई है। कुल 25 देसी पिस्तौल और दो कारतूस जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान उसने अपने दो साथियों के नाम बताए। पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अभिषेक उर्फ जीतू और सुनील के रूप में हुई। उनके खिलाफ मानेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए
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