हरियाणा
Haryana : नियमित शहरी विकास में तेज़ी लाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को ज़्यादा शक्तियां मिलीं
Mohammed Raziq
6 Feb 2026 11:37 AM IST

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हरियाणा Haryana : ज़िला स्तर पर तेज़ और ज़्यादा रेगुलेटेड शहरी विकास सुनिश्चित करने के मकसद से, नायब सिंह सैनी सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग को ज़िला योजना समितियों (DPCs) के गठन और ज़िला विकास योजनाओं (DDPs) की तैयारी पर ज़्यादा अधिकार दिए हैं।टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "शहरी स्थानीय निकाय विभाग संबंधित क्षेत्रों के लिए DPCs और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समितियों के गठन के लिए समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देगा और नोटिफिकेशन जारी करेगा।"आदेश में आगे कहा गया है कि ड्राफ्ट ज़िला विकास योजनाओं को "विचार और मंज़ूरी" के लिए संबंधित DPCs और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समितियों के सामने रखा जाएगा।फिलहाल, हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के प्रावधानों के तहत पूरे राज्य में विकास योजनाओं की तैयारी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग नोडल एजेंसी है। हालांकि, यह एक्ट ज़िला विकास योजनाओं की तैयारी का प्रावधान नहीं करता है।
अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम आदेश हरियाणा में शहरी नियोजन में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करेगा। इस कदम को हाल के ऐसे मामलों से भी प्रेरित माना जा रहा है जहां अधिकारियों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पूरे जिलों, सोनीपत जिले के राई ब्लॉक और पलवल जिले के एक या दो ब्लॉकों के लिए विकास योजनाओं की मांग की थी। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और जिले के लिए एक ड्राफ्ट विकास योजना तैयार करने के लिए ज़िला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है। इसी तरह, नगर निगम अधिनियम, 1994, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समिति के माध्यम से पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए एक ज़िला विकास योजना तैयार करने का प्रावधान करता है।आदेश में स्पष्ट किया गया है, "चूंकि ULB विभाग 1973 के अधिनियम और 1994 के अधिनियम का प्रशासनिक विभाग है, इसलिए उसके पास DDPs की तैयारी और नोटिफिकेशन के लिए वैधानिक अधिकार है।"इसमें आगे कहा गया है कि ULB विभाग आवश्यक मापदंडों को शामिल करके क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं की तैयारी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन को अंतिम रूप देगा।
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