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हरियाणा Haryana : शहर और जिले में कई विकास परियोजनाएं अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में देरी का शिकार हो गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह सीवेज और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के लिए बाधा बन गई है। सूत्रों के अनुसार, जलापूर्ति बढ़ाने या बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा लगभग 45 नए ट्यूबवेल बनाने का प्रस्ताव भी ऐसी ही परियोजनाओं में से एक है, जो वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण शुरू नहीं हो पाई है। नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के सूत्रों ने दावा किया, "हालांकि गुरुग्राम नहर के किनारे नए ट्यूबवेल बनाने का प्रस्ताव करीब एक साल पहले तैयार करके जमा कर दिया गया था, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है।" चूंकि एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होता है, इसलिए प्रक्रिया से जुड़े कुछ तकनीकी मुद्दे और खामियां अनसुलझी हैं, जिससे करीब 6 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना पर आगे बढ़ने की अनुमति में देरी हो रही है। नलकूपों से आपूर्ति संकट वाले कई क्षेत्रों में 36 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के उपयोग की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल और बोझिल थी, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर देरी हुई। उन्होंने कहा कि आगरा नहर के किनारे लगभग 8 किलोमीटर लंबी सीवेज पाइपलाइन बिछाने की परियोजना के लिए एमसीएफ को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके विभागों से एनओसी प्राप्त करने के लिए लगभग चार साल तक इंतजार करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हालांकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंजूरी मिल गई है, लेकिन एनओसी में देरी के मद्देनजर ठेकेदार द्वारा इसे बीच में ही छोड़ देने के कारण काम अटका हुआ है। इस परियोजना से यहां मिर्जापुर गांव में एसटीपी को 25 एमएलडी सीवेज की आपूर्ति की जानी है। सूत्रों के अनुसार, नगर निकाय जिले के सूरजकुंड क्षेत्र में पड़ने वाले लकड़पुर गांव के पास 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए भी इसी तरह की एनओसी का इंतजार कर रहा है।
एमसीएफ के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि ट्यूबवेल और एसटीपी के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया चल रही है। जिला वन अधिकारी सुनील कुमार ने दावा किया कि उनके कार्यालय में कोई आवेदन लंबित नहीं है, लेकिन एनओसी के लिए आवेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (परिवेश) पर दर्ज करना होगा क्योंकि वन भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय की ओर से कोई देरी नहीं हुई है।
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SANTOSI TANDI
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