हरियाणा
Haryana : HC ने 24 साल की देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई
Mohammed Raziq
11 Dec 2025 1:16 PM IST

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Haryana हरियाणा : 24 साल से पेंडिंग एक रिट याचिका पर आपत्ति जताते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी देरी के कारण किसी कर्मचारी को आर्थिक, मानसिक और पेशेवर तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यह बात जस्टिस संदीप मौदगिल ने रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन से मिलने वाले बकाया पर सालाना नौ प्रतिशत ब्याज देते हुए कही।
आदेश कुमार द्वारा दायर याचिका को सिर्फ़ एक सुनवाई में मंज़ूर करते हुए, जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि याचिकाकर्ता का सही दावा दो दशक से भी पहले स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन लंबे समय तक मामला पेंडिंग रहने और फ़ायदे न मिलने से याचिकाकर्ता को "काफ़ी परेशानी" हुई। बेंच ने कहा, "यह कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा झेली गई काफ़ी परेशानी को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जिसे दो दशक से भी पहले अपने सही हक़ के लिए मुक़दमा लड़ना पड़ा। याचिकाकर्ता को न सिर्फ़ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि मानसिक तनाव, करियर में ठहराव और सेवा में गरिमा से वंचित होना पड़ा, सिर्फ़ प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण।"
निष्पक्षता, समानता और अच्छे विवेक का हवाला देते हुए, जस्टिस मौदगिल ने कहा कि ये सिद्धांत मांग करते हैं कि "किसी कर्मचारी को राज्य की देरी का नतीजा भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब अधिकारी खुद उसके दावे को स्वीकार करते हैं"।
याचिकाकर्ता ने 2001 में हाई कोर्ट में 27 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसके तहत उसके जूनियर्स को उसकी उम्मीदवारी पर विचार किए बिना 'असिस्टेंट वसील बाकी नवीस' के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। 23 मई, 2002 को दायर जवाब में, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि याचिकाकर्ता को 9 जनवरी, 2002 के आदेश के तहत 27 अक्टूबर, 1998 से रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन दिया गया था - जिस तारीख को उसके जूनियर को प्रमोट किया गया था।
जस्टिस मौदगिल ने कहा कि हालांकि, प्रमोशन सिर्फ़ नाममात्र का था, बिना किसी परिणामी मौद्रिक लाभ के। बेंच ने कहा, "प्रतिवादियों का रुख यह मानने के लिए काफी है कि याचिकाकर्ता 27 अक्टूबर, 1998 से प्रमोशन का हकदार है, जिस तारीख को उसके जूनियर को प्रमोशन मिला था। उस तारीख को, प्रतिवादी विभाग ने अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता के सही दावे को स्वीकार कर लिया था। फिर भी, प्रतिवादियों ने उसे इंक्रीमेंट और पद से जुड़े पे स्केल सहित बाकी फायदे नहीं दिए, जबकि याचिकाकर्ता को अब पिछली तारीख से औपचारिक रूप से प्रमोशन दे दिया गया है।" यह कहते हुए कि "अब न्याय की गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए", कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 27 अक्टूबर, 1998 और 9 जनवरी, 2002 के बीच की अवधि का बकाया दो महीने के अंदर, नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जारी करे।
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