हरियाणा
Haryana : फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित
Mohammed Raziq
30 April 2025 1:34 PM IST

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हरियाणा Haryana : जिला प्रशासन ने गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को सक्रिय रूप से रोकने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर निगरानी दल गठित किए हैं। ये दल न केवल खेतों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, बल्कि किसानों के बीच वैज्ञानिक तरीके से अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं।उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर सतर्क निगरानी बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेतों में फसल अवशेष (गेहूं की पराली) जलाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध है, जो वर्तमान में जिले में लागू है।
उपायुक्त ने यह भी चेतावनी दी है कि फसल अवशेष जलाने की किसी भी घटना पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और डायल 112 पर कॉल करके या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करके ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया, ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। दहिया ने कहा, "फसल अवशेष जलाने से न केवल पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, बल्कि अनियंत्रित आग लगने से किसानों के लिए गंभीर आर्थिक जोखिम भी पैदा होता है, जो आस-पास की पकी हुई फसलों तक फैल सकती है।
यह वायु प्रदूषण का भी एक प्रमुख कारण है और इससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरता कम होती है और इसकी जैविक गुणवत्ता नष्ट होती है।" डीसी ने किसानों से सार्वजनिक अपील की कि वे पराली न जलाएं और इसके बजाय उपयुक्त मशीनरी का उपयोग करके वैज्ञानिक अवशेष प्रबंधन के तरीके अपनाएं, जिससे आय में भी वृद्धि हो सकती है। किसानों, ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को इन विकल्पों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और आपसी जागरूकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के दोषी पाए जाने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, अपराधियों को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ की पात्रता भी खोनी पड़ सकती है।
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