हरियाणा
Haryana : स्विगी को पंचकूला निवासी को संतरे कम देने पर 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश
Mohammed Raziq
11 Nov 2025 2:55 PM IST

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हरियाणा Haryana : ऑर्डर की गई मात्रा से कम मात्रा में उत्पाद की डिलीवरी सेवा में कमी के बराबर है। इस पर गौर करते हुए, चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी लिमिटेड और इंस्टामार्ट को पंचकूला के सेक्टर 11 निवासी राजा विक्रांत शर्मा को ऑर्डर से कम मात्रा में संतरे डिलीवर करने के लिए 2,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता, जो एक वकील हैं, ने कहा कि उन्होंने 30 दिसंबर, 2024 को स्विगी के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उसकी क्विक-कॉमर्स सेवा इंस्टामार्ट से नेस्ले क्लासिक मिल्क चॉकलेट और 1 किलो नागपुर संतरे का ऑर्डर दिया था और समय पर और बिना किसी नुकसान के डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 28.61 रुपये का हैंडलिंग शुल्क भी चुकाया था।
हालांकि, डिलीवरी के समय, उन्होंने पाया कि संतरे की पैकेजिंग फटी हुई थी, और उसका कुल वजन 1 किलो के बजाय केवल 824 ग्राम था, और कोई भौतिक बिल भी नहीं दिया गया था।
उन्होंने तुरंत स्विगी लिमिटेड के साथ इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि यह ऑर्डर शिमला में उनकी मौसी के लिए एक उपहार था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक पीड़ा, यात्रा कार्यक्रम छूटना, स्वास्थ्य बिगड़ना, अतिरिक्त खर्च और असुविधा हुई। यह कार्य ऑपरेटर्स (स्विगी) की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का प्रतीक है।
दूसरी ओर, स्विगी ने शिकायत का विरोध किया और कहा कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है जो ग्राहकों और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष व्यापारियों/रेस्टोरेंट के बीच लेनदेन को सुगम बनाता है, जो तैयार भोजन, पेय पदार्थ और किराने की वस्तुओं को सूचीबद्ध और बेचते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
तर्कों की सुनवाई के बाद, आयोग ने कहा कि संतरों की फटी हुई पैकेजिंग वाली तस्वीर स्पष्ट रूप से 824 ग्राम का शुद्ध वजन दर्शाती है, जो वादा किए गए 1 किलो से कम है।
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई न करने के कारण मानसिक पीड़ा और असुविधा हुई, खासकर क्योंकि ये वस्तुएं उपहार के रूप में दी जानी थीं। ऑर्डर की गई मात्रा से कम मात्रा में उत्पाद की डिलीवरी सेवा में कमी है, जिसके लिए कंपनी उत्तरदायी है। इसके मद्देनजर, ऑपरेटर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न तथा मुकदमेबाजी लागत के लिए मुआवजे के रूप में 2,000 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करें।
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