हरियाणा

Haryana : छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द

Mohammed Raziq
13 Aug 2025 2:10 PM IST
Haryana : छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द
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हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पहलवान को ज़मानत देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया।
पहलवान को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है।कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ को किसी कुंद वस्तु के प्रहार से मस्तिष्क क्षति हुई थी।
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