हरियाणा
Haryana : आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता
Mohammed Raziq
12 July 2025 2:03 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराधों को देश की वित्तीय स्थिरता और जनता के विश्वास के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत की कड़ी जाँच की आवश्यकता है। पीठ ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक धन से जुड़ी धोखाधड़ी में गिरफ्तारी से पहले रिहाई देने से जाँच में बाधा आ सकती है और न्याय व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है।
यह बयान तब आया जब न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने 65 लाख रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने फैसला सुनाया कि आर्थिक अपराध, अपनी प्रकृति के कारण, व्यापक नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखते हैं और इसलिए अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता रखते हैं।
इस मामले में एक प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब एक बैंक ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने "दो संपत्तियों को गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने के इरादे से" 65 लाख रुपये का ऋण लिया। आरोप लगाया गया कि दोनों ने पहले ज़मीन का एक टुकड़ा छुड़ाए बिना उसे 1 करोड़ रुपये में बेच दिया। न्यायमूर्ति गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि मामले के मूल में लगे आरोप एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ धोखाधड़ी के गंभीर कृत्य पर केंद्रित थे—एक ऐसा अपराध जिससे सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ। अदालत ने आगे कहा कि यह कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है कि अग्रिम ज़मानत की याचिकाओं, खासकर सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों से संबंधित याचिकाओं की, कठोर और गहन जाँच की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "आर्थिक अपराध अपनी प्रकृति से ही आपराधिक परिदृश्य में एक विलक्षण और असाधारण रूप से गंभीर स्थान रखते हैं। ये अपराध आम जनता को व्यापक नुकसान पहुँचाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और अखंडता को कमज़ोर करने की अपनी अंतर्निहित क्षमता के कारण विशिष्ट होते हैं।" अदालत ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम ज़मानत की न्यायिक मंज़ूरी न केवल चल रही जाँच की गहन और निर्बाध प्रगति में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करेगी, बल्कि दुर्भाग्य से, उन सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों का भी सीधा अपमान होगा जो ऐसे गंभीर और सामाजिक प्रभाव वाले मामलों में गिरफ्तारी-पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लगातार सतर्क और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण की वकालत करते रहे हैं।
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