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Haryana हरियाणा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शारा की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र Sadar Police Station Area के चमारखेड़ा गांव में 26 वर्षीय व्यक्ति की 2021 में हुई हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील दीपक चौधरी ने बताया कि दोषियों की पहचान अमित, मनोज कुमार, लोकेश, केहर सिंह, जयंत और रविंदर के रूप में हुई है, जो सभी चमारखेड़ा गांव के निवासी हैं। मामला 26 जून, 2021 का है, जब एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप अमुपुर गांव निवासी रिकी के अपहरण और हत्या से संबंधित थे। उसका शव उसी दिन सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में रोहना माइनर नहर से बरामद किया गया था। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे थे और उसके सिर पर चोट के निशान थे, जो कि किसी साजिश का संकेत दे रहे थे। उसके परिवार को संदेह था कि यह "ऑनर किलिंग" का मामला है और उन्होंने एक लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया।
बताया जा रहा है कि लड़की का संबंध अमित और रविंदर नाम के आरोपियों से था, जिन्हें जांच के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर बाकी चार लोगों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि रिकी की बहन की शादी चमारखेड़ा में हुई थी और वह अक्सर गांव आता-जाता रहता था। इसी दौरान उसका संपर्क गांव की एक लड़की से हुआ, जो अमित और रविंदर की बहन थी। 19 जून 2021 को उसने रिकी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया।
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