हरियाणा
Haryana : 5 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दुकानदार को 20 साल की जेल
Mohammed Raziq
27 March 2025 2:38 PM IST

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हरियाणा Haryana : नूंह की विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक दुकानदार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा का प्रावधान है। घटना फरवरी 2020 में बिछोर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई थी। नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के अनुसार, पीड़िता अपनी मां के कहने पर सजावटी सामान खरीदने दुकान पर गई थी। जब काफी देर तक बच्ची वापस नहीं लौटी तो उसकी मां दुकान पर गई और देखा कि आरोपी साहिल उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। मां को देखकर साहिल मौके से भाग गया।
परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ दिनों बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए और 12 गवाहों के बयान दर्ज किए। हालांकि, मुकदमे के दौरान कुछ गवाह अपने बयान से पलट गए, लेकिन अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजबूत वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया।पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "मुकदमा करीब पांच साल तक चला, जिसमें फोरेंसिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई। सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर, POCSO अदालत ने सोमवार को साहिल को दोषी ठहराया और मंगलवार को उसे 20 साल की सजा सुनाई।"
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