हरियाणा
Haryana : सोनीपत दोहरे हत्याकांड में सात को उम्रकैद की सजा
Mohammed Raziq
28 Sept 2025 1:46 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान की अदालत ने शुक्रवार को सोनीपत जिले के पिनाना बस स्टैंड पर 2015 में हुए दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक महिला समेत सात लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रत्येक दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा, अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक आरोपी को पाँच साल और दूसरे को छह महीने की कैद की सजा सुनाई।
यह घटना 14 नवंबर, 2015 की है, जब पिनाना गाँव के निवासी पवन मलिक उर्फ मोनू और विक्की नामक दो लोगों की गाँव के बस स्टैंड पर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतकों में से एक के चचेरे भाई देवेंद्र की शिकायत पर मोहना थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 11 आरोपियों में से सभी को दोषी पाया। हालाँकि, उनमें से दो - अभिलाष उर्फ कैरा और सुरेन्द्र उर्फ सुखा - की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में रंजीता, दिनेश उर्फ पवन उर्फ पोना, पंकज उर्फ पिंकू, परवीन उर्फ काछी (सभी भैंसवाल कला), तरुण (बिधल), नेशा (लाधोत गाँव, रोहतक) और शमशेर (नारा गाँव, पानीपत) शामिल हैं।
भैंसवाल निवासी धर्मेन्द्र को शस्त्र अधिनियम के तहत पाँच साल की सजा सुनाई गई, जबकि सीतावाली गाँव निवासी प्रमोद को इसी कानून के तहत छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई।
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