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Haryana : पानीपत में 6 प्रदूषणकारी इकाइयों और 2 बिल्डरों पर 44.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

SANTOSI TANDI
12 Dec 2024 8:32 AM GMT
Haryana : पानीपत में 6 प्रदूषणकारी इकाइयों और 2 बिल्डरों पर 44.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने इस वर्ष अब तक जिले में छह उद्योगों और दो बिल्डरों पर 44.5 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया है। एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) भूपेंद्र सिंह चहल ने बताया कि समालखा में एक शराब फैक्ट्री और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) समेत छह औद्योगिक इकाइयों और दो बिल्डरों पर प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने पर क्रमश: 36 करोड़ रुपये और 8.5 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। दिल्ली के पर्यावरणविद् वरुण गुलाटी की शिकायत के बाद एचएसपीसीबी ने पानीपत में निर्माण कंपनी टीडीआई इंफ्राटेक पर 5.97 करोड़ रुपये और अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रदूषण मानदंडों का पालन न करने पर 3.48 करोड़ रुपये का मुआवजा लगाया है। इसके अलावा एचएसपीसीबी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-4 के दौरान चार निर्माण स्थलों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने सेक्टर 25 में ठोस कचरा जलाने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया।
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 35.84 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।
एचएसपीसीबी ने समालखा के चुलकाना गांव में शराब बनाने वाली कंपनी हरियाणा ऑर्गेनिक्स से 27 लाख रुपये का जुर्माना मांगा है। फैक्ट्री द्वारा गंदे पानी को पास के नाले में बहाने और पर्यावरण नियमों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। हालांकि हरियाणा ऑर्गेनिक्स ने अगस्त में 27 लाख रुपये एचएसपीसीबी को जमा करवा दिए थे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसी मामले में 33.90 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश की है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
जेबीएम कंपनी को मेहराना गांव के पास दो नहरों के बीच खुले क्षेत्र में कचरा डालने और ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान न करने के लिए 11.22 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।
एचएसपीसीबी ने यह कार्रवाई उग्राखेड़ी गांव के आशीष नामक व्यक्ति की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में की गई शिकायत पर की है। अब बोर्ड ने नगर निगम को भी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान न करने के लिए नोटिस दिया है। एनजीटी में दाखिल एचएसपीसीबी की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, साइट पर कुल 360 मीट्रिक टन पुराना कचरा पड़ा है और जेबीएम द्वारा कचरे का पृथक्करण नहीं किया गया।
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