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Haryana : उल्लंघनकर्ताओं से 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

Mohammed Raziq
7 March 2025 2:25 PM IST
Haryana :  उल्लंघनकर्ताओं से 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला
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हरियाणा Haryana : जिला पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, रेवाड़ी में सड़क उपयोगकर्ता नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं। बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन, ट्रिपल राइडिंग, गलत साइड ड्राइविंग और अनधिकृत स्थानों पर वाहनों की पार्किंग यातायात के प्रमुख उल्लंघनों में से कुछ हैं।अकेले फरवरी में, रेवाड़ी पुलिस ने यातायात उल्लंघन के लिए 2,815 चालान जारी किए, जिसमें कुल 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस अवधि के दौरान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 193 वाहनों को जब्त भी किया गया।
जिला पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 759 वाहनों का चालान हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का उपयोग न करने, 592 चालान ट्रिपल राइडिंग, 310 चालान बिना हेलमेट, 235 चालान गलत साइड ड्राइविंग, 198 चालान अनाधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क करने, 76 चालान काली फिल्म वाले वाहन, 65 मोटरसाइकिल पटाखे जलाने, 53 चालान बिना सीट बेल्ट के, 28 चालान शराब पीकर वाहन चलाने, 25 चालान प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने तथा 20 चालान लेन बदलने के उल्लंघन के लिए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का मुख्य लक्ष्य सड़कों को सुरक्षित बनाना तथा दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसके समर्थन में पुलिस ने फरवरी माह में विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है।
रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक गुप्ता ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने वाहन चालकों से तेज गति से वाहन न चलाने, प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करने तथा कभी भी अपने वाहन को सड़क के बीच में न रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने वाहन मोड़ते समय इंडिकेटर के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित किया और वाहनों के अंदर तेज आवाज में संगीत बजाने से मना किया। उन्होंने हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट, सीट बेल्ट और हेलमेट की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी। इसके अलावा, एसपी ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे फोड़ने वाले व्यक्तियों को भी आगाह किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वर्तमान में जुर्माना तो लगाया जा रहा है, लेकिन लगातार उल्लंघन करने पर मुकदमा सहित कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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