हरियाणा

Haryana : 10,000 रुपये का जुर्माना अधिकतम है, तय नहीं नितिन गडकरी

Mohammed Raziq
20 Feb 2026 2:31 PM IST
Haryana : 10,000 रुपये का जुर्माना अधिकतम है, तय नहीं नितिन गडकरी
x

हरियाणा Haryana : यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि पल्यूशन नॉर्म्स तोड़ने वाले टू-व्हीलर्स के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना कानून के तहत सिर्फ़ मैक्सिमम लिमिट है, कोई फिक्स्ड जुर्माना नहीं है। वह सिरसा की MP कुमारी शैलजा की उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे रहे थे जिसमें जुर्माने के रिव्यू की मांग की गई थी।शैलजा के 29 अक्टूबर, 2025 के कम्युनिकेशन का जवाब देते हुए 16 फरवरी को लिखे लेटर में, गडकरी ने कहा कि एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा किए बिना गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 190(2) के तहत एक जुर्म है, जिसके लिए तीन महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उन्होंने साफ़ किया कि 10,000 रुपये सिर्फ़ अपर लिमिट है। सेक्शन 200 के तहत, राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई की गई रकम देकर जुर्म को कम किया जा सकता है।शैलजा ने कहा था कि टू-व्हीलर (100-150 cc) के लिए 10,000 रुपये तक का एक जैसा फाइन बहुत ज़्यादा है, खासकर मिडिल और कम इनकम वाले लोगों के लिए। उन्होंने फाइन को 500-1,000 रुपये तक सीमित करने और अवेयरनेस पर फोकस करने का सुझाव दिया।सिरसा में यह मुद्दा तब तूल पकड़ा जब एक लोकल राइटर समेत कई टू-व्हीलर मालिकों पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया गया, जिससे विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सवाल किया कि ट्रक और स्कूटर पर एक जैसा पेनल्टी कैसे लग सकता है। केंद्र ने बदलाव का प्रपोज़ल नहीं दिया है, लेकिन दोहराया है कि राज्य कानूनी दायरे में असल कंपाउंडिंग अमाउंट तय कर सकते हैं।

Next Story