हरियाणा
Haryana : सेवा का अधिकार आयोग ने लापरवाही के लिए अधिकारियों को दंडित किया
Mohammed Raziq
19 Jun 2025 1:23 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने के लिए तीन अधिकारियों की जवाबदेही तय की है।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि बिजली उपभोक्ता एवं कैथल निवासी सोहन लाल द्वारा 15 मार्च 2022 को सिक्योरिटी राशि वापसी के लिए प्रस्तुत आवेदन स्पष्ट रूप से संबंधित सहायक (सीए) को मार्क किया गया था। इसके बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) के तहत गुलहा चीका डिवीजन के ड्यूटी ऑफिसर-कम-सीए प्रीतम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि अधिकारी के जून के वेतन से काटी जाएगी और जुलाई में भुगतान की जाएगी।
आयोग ने एफजीआरए-कम-एसडीओ (ओपी) आशीष गौतम के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। 3 जनवरी को मामले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने केवल बिल रद्द कर दिया और 31 जनवरी को मामले को बंद कर दिया, जबकि उपभोक्ता की अपील और सिक्योरिटी राशि वापस करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।हालांकि, आयोग ने इसे पहली बार की चूक मानते हुए उनकी मौखिक और लिखित माफी स्वीकार कर ली है।आयोग ने गुल्हा चीका डिवीजन के अधीक्षण अभियंता गौरव लोचब की भूमिका भी असंतोषजनक पाई है।3 अप्रैल को अंतिम आदेश पारित करने के बावजूद उन्होंने गलत बिल को रद्द करने या ब्याज सहित सिक्योरिटी राशि वापस करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। अगर अगले 15 दिनों में उपभोक्ता को सिक्योरिटी राशि और बकाया ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।आयोग ने अधीक्षण अभियंता को सोहन लाल को बकाया सिक्योरिटी राशि (8,000 रुपये) और ब्याज का भुगतान करने और 10 जुलाई तक आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
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