हरियाणा

Haryana : नियमों में संशोधन के बिना पदोन्नति में आरक्षण अवैध हाईकोर्ट

Mohammed Raziq
6 Nov 2025 1:55 PM IST
Haryana :  नियमों में संशोधन के बिना पदोन्नति में आरक्षण अवैध हाईकोर्ट
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैधानिक सेवा नियमों में संशोधन के अभाव में पदोन्नति में आरक्षण कार्यकारी निर्देशों या न्यायिक टिप्पणियों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी पदोन्नतियों को "सेवा नियमों के विरुद्ध और उनके विपरीत" घोषित करते हुए, न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को उप-अधीक्षक और अधीक्षक के पदों पर पूर्वव्यापी पदोन्नति देने का आदेश दिया।
यह फैसला उस मामले में आया जिसमें याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति देने से मना कर दिया गया था जबकि उनके कनिष्ठों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। अदालत के समक्ष उनका पक्ष यह था कि यह कार्रवाई मनमानी, अवैध और राज्य स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के विपरीत थी।
अन्य बातों के अलावा, उनका तर्क यह था कि यह इनकार विभाग द्वारा "विधिक सेवा नियमों में किसी भी संशोधन के बिना न्यायिक निर्णयों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के बाद के आवेदन" पर आधारित था।
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा: "संविधान विशेषाधिकार का चार्टर नहीं, बल्कि न्याय का ढाँचा है। वंचित वर्गों की सुरक्षा एक स्थायी संवैधानिक आदेश है। फिर भी, इसे समानता और दक्षता के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप, वैध तरीकों से ही लागू किया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक के रूप में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वर्ग के उत्थान के प्रयास में, राज्य अनजाने में दूसरे वर्ग को अलग-थलग न कर दे। न्याय, न्यायसंगत होने के लिए, सभी के लिए निष्पक्ष होना चाहिए।"
न्यायमूर्ति मौदगिल ने स्पष्ट किया कि अनुपयुक्त और क़ानून-बाह्य आरक्षण नीति के आधार पर उनका बहिष्कार, सेवा अधिकारों से मनमाने ढंग से वंचित करने के समान है। संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) राज्य को प्रवेश स्तर पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है, लेकिन पदोन्नति में इसका विस्तार स्वतः नहीं होता। पीठ ने कहा, "हालाँकि अनुच्छेद 16(4ए) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, के लिए परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है, फिर भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा आरक्षण राज्य द्वारा बनाए गए विशिष्ट प्रावधानों या नियमों से उत्पन्न होना चाहिए।"
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पदोन्नति में आरक्षण "मौजूदा सेवा संरचनाओं, वरिष्ठता और पहले से ही संवर्ग में शामिल लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है," न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि इसे "अधिक सावधानी के साथ और केवल विशिष्ट वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से" लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी विभाग द्वारा "वैधानिक नियमों में किसी भी संशोधन के बिना न्यायिक निर्णय से प्रेरणा लेकर कार्यकारी कार्रवाई द्वारा पदोन्नति में आरक्षण लागू करने" का प्रयास अस्वीकार्य है।
अदालत ने आगे कहा, "ऐसा दृष्टिकोण संविधान निर्माताओं और बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक न्याय और प्रशासनिक योग्यता के बीच बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास के विपरीत है।" सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि लोक सेवा में पदोन्नति केवल एक प्रक्रियात्मक उन्नयन नहीं है। यह योग्यता, अनुभव और समर्पण की संस्थागत मान्यता का प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने कहा, "जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को आरक्षण के तहत पहले दी गई त्वरित पदोन्नति के कारण पद से हटा दिया जाता है, तो समावेशन और निष्पक्षता के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है।"
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