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हरियाणा Haryana : ऑपरेशन सिंदूर पर अपने कथित विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे अशोका विश्वविद्यालय के शिक्षक अली खान महमूदाबाद को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को हरियाणा एसआईटी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने और उनके खिलाफ कोई भी आरोप तय करने से रोक दिया।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश महमूदाबाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए बयान के बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा, "इस अदालत ने कहा था कि उन्हें एफआईआर के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे उससे भी आगे बढ़ गए... वे देश में लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे।"आरोपपत्र दाखिल करने को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए, सिब्बल ने कहा कि महमूदाबाद पर बीएनएस (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है। पीठ ने सिब्बल से आरोपपत्र का अध्ययन करने और कथित अपराधों का एक चार्ट तैयार करने को कहा और कहा कि वह अगली सुनवाई पर प्रस्तुतियों पर विचार करेगी।
इसने उस प्राथमिकी से संबंधित सभी कार्यवाही रद्द करने का निर्देश दिया, जिसमें एक समापन रिपोर्ट दायर की गई थी। हरियाणा पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, "जांच के दौरान, कई सामग्रियाँ मिलीं, जिनसे अपराध का खुलासा होता है और इसलिए एक अन्य प्राथमिकी में आरोपपत्र दायर किया गया।"सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को महमूदाबाद को अंतरिम ज़मानत दी थी और ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी कथित टिप्पणियों की एक आईजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी जाँच का आदेश दिया था। एसआईटी ने पीठ को सूचित किया कि दो प्राथमिकियों में से एक में उसने समापन रिपोर्ट दायर कर दी थी, जबकि दूसरी में, कुछ अपराधों को देखते हुए 22 अगस्त को आरोपपत्र दायर किया गया था।हरियाणा पुलिस की एसआईटी द्वारा महमूदाबाद के मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़ब्त करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को कहा कि एसआईटी ने "खुद को गलत दिशा दी"।
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