हरियाणा
Haryana : हरियाणा न्यायिक परीक्षा लीक मामले में अभियोजन पक्ष ने दलीलें पूरी कीं
Renuka Sahu
17 July 2024 6:36 AM GMT
x
हरियाणा Haryana : अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को 2017 हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा के कथित पेपर लीक Paper leak से संबंधित मामले में निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कीं। अभियोजन पक्ष ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह एक खुला और बंद मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि एचसीएस (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा-2017 का पेपर तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा लीक किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने अधिवक्ता अमित साहनी की सहायता से आगे तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ घटनाओं की श्रृंखला निर्णायक थी, जिससे कोई संदेह नहीं रह गया कि आरोपी किसी राहत का दावा कर सकता है।
अभियोजन पक्ष Prosecution ने दावा किया कि मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्नपत्र अपनी करीबी दोस्त सुनीता को सौंपा था, जिसने अवैध रिश्वत के लिए इसे कई संभावित उम्मीदवारों के साथ साझा किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है, जब आरोपी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए निचली अदालत को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया था। इससे पहले उसने निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए। इस मामले में 19 आरोपी और 85 गवाह हैं।
Tagsहरियाणा न्यायिक परीक्षा लीक मामलेअभियोजन पक्षदलीलेंहरियाणा समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारHaryana judicial exam leak caseprosecutionargumentsHaryana NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story