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Haryana ने बिल्डिंग्स में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी करने का प्रस्ताव रखा

Kiran
29 April 2026 11:30 AM IST
Haryana  ने बिल्डिंग्स में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी करने का प्रस्ताव रखा
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हरयाणा Haryana इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और भविष्य के लिए तैयार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (TCPD) ने हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिससे रेजिडेंशियल और नॉन-रेजिडेंशियल, दोनों तरह की बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी हो जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट की तरफ से 27 अप्रैल को जारी एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक, सरकार ने इन बदलावों को पहले ही मंज़ूरी दे दी है और इन्हें 30 दिनों के अंदर, यानी 26 मई तक, स्टेकहोल्डर्स और नागरिकों से आपत्ति और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है।

बदले हुए नियमों के तहत, सभी नई और रेनोवेट की गई नॉन-रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और ऑफिस स्पेस – जिनमें कम से कम 10 कारों की पार्किंग हो, को हर तीन पार्किंग स्लॉट के लिए कम से कम एक EV चार्जिंग स्पॉट देना होगा। इसके अलावा, ऐसी बिल्डिंग्स को 100 परसेंट EV-रेडी बनाना होगा, जिसमें चार्जिंग पॉइंट्स के लिए पाइप लगाए गए हों।

इसी तरह, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, और RWA-मैनेज्ड रेजिडेंशियल ब्लॉक जिनमें 10 या उससे ज़्यादा कारों के लिए पार्किंग की जगह है, उन्हें हर पाँच पार्किंग स्लॉट के लिए एक EV चार्जिंग स्पॉट देना होगा, साथ ही पूरा EV-रेडी कंड्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा। खास बात यह है कि बदलाव में यह बताया गया है कि EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) कैलकुलेशन से छूट दी जाएगी। TCPD के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस कदम से डेवलपर्स और हाउसिंग सोसाइटी को बिना किसी एक्स्ट्रा बिल्ट-अप एरिया की पाबंदियों की चिंता किए नए नियम अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट में बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर पर चार्जिंग स्पॉट लगाने की भी इजाज़त है, बशर्ते तय फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन किया जाए।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर ने बदलावों को ऑफिशियली नोटिफाई करने से पहले आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से ईमेल के ज़रिए सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने के लिए बदलाव हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के सेक्शन 6.3(3) में शामिल किए जाएंगे।

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