हरियाणा
Haryana : वाहनों पर विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक दलों का प्रचार
SANTOSI TANDI
26 Aug 2024 7:29 AM GMT
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हरियाणा Haryana : विधानसभा चुनाव से पहले ऑटोरिक्शा और निजी वाहन राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए मंच के रूप में उभर रहे हैं, ऐसे में आदर्श आचार संहिता के संबंध में गंभीर उल्लंघन किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आचार संहिता की अनदेखी के कारण स्थानीय नगर निकाय को राजस्व का नुकसान भी हुआ है। निवासी नरेंद्र सिरोही ने दावा किया, "शहर की सड़कों पर चलने वाले सैकड़ों ऑटोरिक्शा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इन पर न केवल राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, बल्कि अवैध तरीके से उत्पादों के विज्ञापन भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा लगाए गए सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है।"
सिरोही ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों के लिए नगर निगम अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता होती है और इसके लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। शहर में ऑटोरिक्शा और बैटरी रिक्शा (ई-रिक्शा) संचालक, जो इस तरह के विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसे राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने के लिए अभियान चलाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गैर सरकारी संगठन सड़क सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के समन्वयक एसके शर्मा ने कहा कि ऑटोरिक्शा पर लगे विज्ञापन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने दावा किया कि सार्वजनिक स्थानों से ऐसी सामग्री लगभग नियमित रूप से हटाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने तक इस मोर्चे पर अभियान जारी रहेगा। उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। इसमें मिनी सचिवालय, एसडीएम कार्यालय, उप-तहसील, नगर निगम, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, बिजली के खंभे, सड़कें और राज्य परिवहन नेटवर्क जैसे सरकारी कार्यालय शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस काम के लिए नगर निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम को तैनात किया गया है। फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल ने कहा कि इस संबंध में उल्लंघन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत अधिसूचित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
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SANTOSI TANDI
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