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Haryana : प्रोफेसर को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Mohammed Raziq
21 May 2025 11:57 AM IST
Haryana :  प्रोफेसर को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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हरियाणा Haryana : ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को राई पुलिस ने मंगलवार को दो दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने प्रोफेसर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच, नागरिक अधिकार मंच ने गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बैठक करने के बाद इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने रविवार को दो मामले दर्ज होने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था। एक मामला भाजयुमो महासचिव व जठेरी गांव के सरपंच योगेश जठेरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा मामला हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया और सात दिन
की पुलिस हिरासत बढ़ाने की अर्जी दी। अली के वकीलों ने अर्जी का विरोध किया और कोर्ट ने उन्हें सोनीपत जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अली के वकील कपिल देव बालियान ने कहा, "बहस के दौरान हमने पुलिस की याचिका को आगे बढ़ाने का विरोध किया। अदालत ने उन्हें 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।" इस बीच, नागरिक अधिकार मंच सोनीपत के बैनर तले छोटू राम धर्मशाला में गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बैठक हुई। मंच के ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि प्रोफेसर खान की पोस्ट को पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ कहा है। इसके बजाय उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के फैसले को सही ठहराया और पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है और सरकार ने निराधार आरोपों पर उन्हें गिरफ्तार करके उनके अधिकार का हनन किया है। धर्मशाला से लघु सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला गया। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा।
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