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हरियाणा Haryana : राजस्व विभाग द्वारा संशोधित कलेक्टर दरों को अंतिम रूप देने की तैयारी के कारण फरीदाबाद में भूमि और संपत्ति के लिए पंजीकरण लागत में वृद्धि होने वाली है। राज्य सरकार से औपचारिक मंजूरी के बाद ये नई दरें अगले महीने लागू होने की उम्मीद है।हालांकि, इस कदम पर रियल एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है, जिसने कार्यान्वयन से पहले आपत्तियां और सुझाव उठाने के लिए उचित समय की मांग की है।सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग कलेक्टर दरों के लिए संशोधित प्रारूप तैयार करने के अंतिम चरण में है, जिसे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। प्रस्तावित वृद्धि अधिकांश इलाकों में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच होने की सूचना है, जबकि उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में तेज वृद्धि की उम्मीद है। एक अधिकारी ने खुलासा किया कि अप्रैल 2023 में लागू किए गए अंतिम संशोधन में 4 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी देखी गई, जबकि 2022 में दरों में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई। जिले में इस तरह के संशोधनों का यह लगातार तीसरा वर्ष है।
हालांकि, हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगने की औपचारिक प्रक्रिया को दरकिनार करने की वजह से संपत्ति के लेन-देन में शामिल एजेंटों और डीलरों ने तीखी आलोचना की है। फरीदाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने कहा, "बिना किसी पर्याप्त सूचना के अचानक की गई बढ़ोतरी उन लोगों के साथ अन्याय है, जिन्होंने पहले ही सौदे या समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।" उन्होंने अनावश्यक कठिनाई को रोकने के लिए 60-90 दिन की नोटिस अवधि की आवश्यकता पर जोर दिया। रियल एस्टेट सलाहकार रोहताश चहल ने चेतावनी दी कि इस बढ़ोतरी से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संपत्ति की दरें बढ़ जाएंगी। जिला राजस्व अधिकारी सुशील कुमार शर्मा ने पुष्टि की कि संशोधित दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। एसोसिएशन ने तब तक बढ़ोतरी का विरोध करने की कसम खाई है, जब तक कि हितधारकों को उचित विचार नहीं दिया जाता।
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SANTOSI TANDI
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