हरियाणा
Haryana : नायब सिंह सैनी समेत 13 कैबिनेट मंत्रियों की 'अवैध' नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका
SANTOSI TANDI
6 Nov 2024 8:00 AM GMT
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और 13 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति को “अवैध और असंवैधानिक” बताते हुए उसे रद्द करने के लिए जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आज 19 दिसंबर की तारीख तय की है।भारत संघ, हरियाणा राज्य, सैनी, मंत्रियों और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के समक्ष रखी गई। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई पहले दायर संबंधित जनहित याचिका के साथ ही की जाएगी। प्रतिवादी निर्धारित तिथि पर याचिका में दिए गए तर्कों पर जवाब देंगे।
अन्य बातों के अलावा, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने कहा कि नियुक्तियां मनमानी थीं, सरकारी खजाने पर बोझ थीं और मितव्ययिता अभियान को झटका थीं। उन्होंने कहा कि चुनौती संविधान संशोधन के उल्लंघन में नवनियुक्त मंत्रिमंडल की नियुक्ति को लेकर थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सदन की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन मौजूदा मामले में यह संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो गई। भट्टी ने कहा कि हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा है। ऐसे में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी राज्य ने मंत्रियों के अलावा महाधिवक्ता को कैबिनेट रैंक भी प्रदान किया है, "इस तरह सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत अवैध रूप से और मनमाने ढंग से पार कर गया है।" याचिका के अनुसार, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सदन की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन मौजूदा मामले में यह 90 सदस्यीय विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो गई।
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SANTOSI TANDI
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