हरियाणा

Haryana : राज्य परिवहन निगम की बसों से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया

SANTOSI TANDI
24 Sep 2024 7:29 AM GMT
Haryana : राज्य परिवहन निगम की बसों से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया
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हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जिला अधिकारियों ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज की बसों में मतदाताओं को 5 अक्टूबर को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए जीवंत और आकर्षक संदेश लिखे जा रहे हैं। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की है और पूरे राज्य में विभिन्न रूटों की बसों पर पोस्टर लगाकर लोगों से लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया है। उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसें आगामी चुनाव में मतदाता जागरूकता बढ़ाने में
अहम भूमिका निभा रही हैं। करनाल डिपो की ये बसें - "छुट्टी का दिन न समझें, मतदान केंद्र पर आएं और मतदान करें" और "लोकतंत्र का प्रतीक-आपकी उंगली पर नीला निशान" जैसे नारे लगाकर पूरे हरियाणा में नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। करनाल से विभिन्न रूटों पर चलने वाली ये बसें हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होंगी। करनाल के एसडीएम-कम-रिटर्निंग अधिकारी अनुभव मेहता ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भारत के चुनाव आयोग ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की अनुमति दी है। मेहता ने कहा कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से होगा और केवल वे ही मतदान करने के पात्र होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने और अपने मतदान केंद्रों को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। “यदि किसी मतदाता का नाम सूची में है, लेकिन उनके पास अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी वे 12 अधिकृत फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघरों की फोटो पासबुक और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।मेहता ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता पर्चियां बांट रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दिन मतदाताओं को कोई परेशानी न हो और वे अपने मतदान केंद्रों के बारे में जागरूक रहें।
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