हरियाणा

HARYANA : पानीपत के व्यक्ति को बलात्कार के लिए 20 साल की सज़ा

Mohammed Raziq
2 July 2024 12:56 PM IST
HARYANA : पानीपत के व्यक्ति को बलात्कार के लिए 20 साल की सज़ा
x
HARYANA : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सोमवार को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उप जिला अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 10 अप्रैल 2022 को चांदनीबाग पुलिस को दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी 9 अप्रैल को लापता हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस के ही कमल नामक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया। उन्होंने 18 अप्रैल को कमल को गिरफ्तार भी कर लिया। डीडीए ढुल ने बताया कि अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कमल को दोषी ठहराया है।
Next Story