हरियाणा
Haryana : पैनल ने पाया कि बरही में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा
SANTOSI TANDI
20 Oct 2024 9:21 AM GMT
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हरियाणा Haryana : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त समिति ने बरही औद्योगिक क्षेत्र में एक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के संचालन में बड़ी संख्या में विसंगतियां पाईं।राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि संयुक्त टीम ने पाया कि सीईटीपी अवैध रूप से यानी बिना संचालन की सहमति (सीटीओ) के संचालित हो रहा था, ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) निष्क्रिय पाई गई, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से वैध अनुमति के बिना जल निकासी की जा रही थी, आदि। दिल्ली के पर्यावरणविद् वरुण गुलाटी ने एनजीटी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बरही औद्योगिक क्षेत्र में करीब 900 उद्योग हैं और 16 एमएलडी क्षमता वाला सीईटीपी स्थापित किया गया है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा वहां स्थापित सीईटीपी की क्षमता से कहीं अधिक है।पर्यावरणविद् ने आरोप लगाया कि सीईटीपी का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है और औद्योगिक अपशिष्टों को ड्रेन नंबर-6 में बहा दिया जाता है, जो दिल्ली में यमुना नदी में जाकर नदी को प्रदूषित करता है।
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SANTOSI TANDI
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