हरियाणा
बेटे के उत्पीड़न पर बुजुर्ग माता-पिता के बचाव में आया Haryana पैनल
Ratna Netam
21 July 2025 4:15 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक परेशान करने वाली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को पंचकूला के सेक्टर-9 निवासी 82 वर्षीय अर्जन देव अग्रवाल और उनकी 72 वर्षीय पत्नी विजय अग्रवाल के पक्ष में एक कड़ा निर्देश जारी किया। दोनों ने अपने बेटे और बहू पर मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा और संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, बुजुर्ग होने और कई सर्जरी की आवश्यकता वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद, दंपति को अपने बेटे और बहू के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए अलगाव, मौखिक दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें वृद्धाश्रम में जाने की धमकी दी गई और उन्हें घरेलू हिंसा के झूठे मामले में भी फंसाया गया। उन्होंने 18 जनवरी को पंचकूला स्थित वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बेदखली के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
आयोग ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं; धारा 23 के तहत, देखभाल की शर्त पर हस्तांतरित की गई कोई भी संपत्ति, यदि पूरी नहीं की जाती है, तो अमान्य घोषित की जा सकती है; और धारा 24 के तहत वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना दंडनीय अपराध है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल 2007 के अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी घोर उल्लंघन है, जो सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने प्रतिवादियों के आचरण को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और जबरदस्ती का स्पष्ट मामला बताया। बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आलोक में, आयोग ने पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता को स्थानीय पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से बुजुर्ग दंपति को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाने और आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करने तथा अगली सुनवाई की तारीख से पहले आयोग को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है और आयोग के आदेश की प्रतियां पंचकूला के उपायुक्त और पुलिस आयुक्त सिबाश कबीराज के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं को आवश्यक अनुपालन के लिए भेज दी गई हैं।
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