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हरियाणा Haryana : नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने बसई गांव के 45 वर्षीय रामबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 2011 में जमीन विवाद के चलते पिता-पुत्र की हत्या का आरोप था। अदालत ने उस पर 1.66 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रामबीर इस मामले में पांचवां आरोपी था।
प्रवक्ता ने बताया, "बसई गांव के सतीश ने 2011 में कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उसके पिता और भाई पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया। इस झड़प में उसके पिता और भाई की मौत हो गई।"
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SANTOSI TANDI
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