हरियाणा

Haryana : हाईकोर्ट के आदेश पर एमसी ने पूर्व मेयर को रोहतक के चौक से पिता की मूर्ति हटाने को कहा

SANTOSI TANDI
30 Nov 2024 7:05 AM GMT
Haryana :  हाईकोर्ट के आदेश पर एमसी ने पूर्व मेयर को रोहतक के चौक से पिता की मूर्ति हटाने को कहा
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हरियाणा Haryana : नगर निगम ने रोहतक के पूर्व मेयर और भाजपा नेता मनमोहन गोयल को उनके पिता और दिवंगत मंत्री सेठ श्री कृष्ण दास की प्रतिमा हटाने के लिए नोटिस भेजा है। यह प्रतिमा रोहतक शहर के सोनीपत स्टैंड चौक पर स्थापित की गई है।हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408 (ए) के तहत जारी नोटिस में कहा गया है, "आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सड़क पर प्रतिमा लगाकर आपने नगर निगम की भूमि पर बिना अनुमति के अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर प्रतिमा को हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ द्वारा रोहतक नगर निगम को सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने के संबंध
में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आदेश दिए जाने के बाद की गई है। आदेश में कहा गया है, "तदनुसार, हम प्रतिवादी संख्या 4 - नगर निगम, रोहतक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के नियमों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।" यह आदेश एक स्थानीय निवासी द्वारा दिवंगत मंत्री की प्रतिमा को हटाने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया था। यह प्रतिमा रोहतक के सोनीपत स्टैंड चौक पर उस समय स्थापित की गई थी, जब उनके पुत्र मनमोहन गोयल रोहतक के मेयर थे। रोहतक जिले के निवासी देवेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि प्रतिमा की स्थापना इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय से कानूनी सलाह मांगी है। हम उनकी सलाह का इंतजार कर रहे हैं और उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए पूर्व मेयर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है।
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