हरियाणा
Haryana : बिना एफआईआर के जांच करने वाले अधिकारियों को देना होगा मुआवजा
Mohammed Raziq
4 March 2025 3:08 PM IST

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एफआईआर दर्ज किए पूछताछ और दोबारा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने कहा कि इस तरह की पूछताछ कानून के तहत अस्वीकार्य है और यह अवमानना के समान है।
यह निर्देश तब आया जब पीठ ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज किए बिना जिले में की गई सभी जांचों का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत की तिथि और प्राप्ति, जांच शुरू होने की तिथि, प्रत्येक मामले में की गई जांचों की संख्या, उसका भाग्य और प्रत्येक मामले में की गई कुल जांचों की संख्या शामिल होनी चाहिए। पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कथित रूप से जांच की जा रही एक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके अलावा, पुलिस द्वारा एक सिविल विवाद की जांच की जा रही थी, जो कानून में अनुचित था। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि ये मामले विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा एफआईआर दर्ज किए बिना दायर शिकायतों में जांच, दोबारा जांच और आगे की जांच करने से संबंधित हैं।
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करके भी की जा रही थी। इसने एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करने की निंदा की थी और ललिता कुमारी मामले में इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। ऐसे में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना के कगार पर था।
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करके भी की जा रही थी। इसने एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करने की निंदा की थी और ललिता कुमारी मामले में इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। ऐसे में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना के कगार पर था।
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