हरियाणा

Haryana : अब बहरे गूंगे या कुष्ठ रोगी भी मंदिर बोर्ड के सदस्य बन सकते

Mohammed Raziq
19 Dec 2025 1:11 PM IST
Haryana : अब बहरे गूंगे या कुष्ठ रोगी भी मंदिर बोर्ड के सदस्य बन सकते
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हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कई मंदिरों के गवर्निंग कानूनों में संशोधन पेश किए, जिससे बहरे, गूंगे या कुष्ठ रोगियों को बोर्ड सदस्य बनने की अनुमति मिल गई है। इन मंदिरों में मनसा देवी (पंचकूला), शीतला देवी (गुरुग्राम), भीमेश्वरी देवी (बेरी), और यमुनानगर में श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्र देवी और श्री केदार नाथ शामिल हैं।
इन तीर्थस्थलों का प्रशासन, प्रबंधन और शासन उनके संबंधित बोर्डों के पास है। विधानसभा शुक्रवार या सोमवार को इन संशोधनों पर बहस करेगी।
वर्तमान में, हरियाणा श्री माता मनसा देवी श्राइन अधिनियम, 1991 की धारा 8 के उप-धारा (b) के तहत, ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है जो "बहरा, गूंगा हो, या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो"। अन्य मंदिर अधिनियमों में भी यही प्रतिबंध हैं।
संशोधनों के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, सरकार का कहना है कि बहरे, गूंगे और कुष्ठ रोगियों को मंदिर बोर्ड सदस्य बनने की अनुमति "सुप्रीम कोर्ट के 7 मई, 2025 के निर्देशों के अनुपालन में" 'फेडरेशन ऑफ लेपर्स ऑर्गनाइजेशन (FOLO) और अन्य बनाम भारत संघ' मामले में और "सामाजिक संरचना में बदलाव को देखते हुए, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को समाज में बहुत अधिक स्वीकार्यता और सम्मान मिलता है।"
हरियाणा में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 के तहत प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए भी इसी तरह का प्रतिबंध है, जिसे एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाएगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में भी कुष्ठ रोग को "खतरनाक बीमारी" की सूची से हटाने के लिए संशोधन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को "सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और कानून सचिवों को कानून और न्याय विभाग के 3 अधिकारियों की एक समिति का तुरंत गठन करने" का निर्देश दिया था ताकि सभी "राज्य कानूनों, संविधान से पहले या बाद के कानूनों की पहचान की जा सके जहां कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हुए व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां अभी भी कानून की किताब का हिस्सा हैं।"
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि समिति "इसके बाद सभी कानूनों, विनियमों, नियमों, उप-नियमों या निर्देशों में उपयुक्त संशोधन के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें करेगी।" इसमें आगे कहा गया, "सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाएगा कि वे ज़रूरी कदम उठाएं और अपने राज्य के कानूनों को संवैधानिक प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों के पूरी तरह अनुरूप बनाएं।"
यह मामला कुष्ठ रोग से प्रभावित/ठीक हो चुके लोगों के खिलाफ़ अलग-अलग कानूनों में भेदभावपूर्ण, अपमानजनक और नीचा दिखाने वाले प्रावधानों को जारी रखने से जुड़ा है। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन हफ़्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।
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