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Haryana ने वन्यजीव संरक्षण नियम अधिसूचित किए

Mohammed Raziq
4 Sept 2025 1:58 PM IST
Haryana ने वन्यजीव संरक्षण नियम अधिसूचित किए
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हरियाणा Haryana : राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 के अंतर्गत हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत 1974 के पुराने नियमों को आधुनिक कानूनी ढाँचे से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य संरक्षण को सुदृढ़ बनाना और प्रवर्तन संबंधी कमियों को दूर करना है।
नए नियमों में खतरनाक या रोगग्रस्त वन्य जीवों की सूचना देने की विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। साथ ही, उपायुक्तों, प्रभागीय वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अधिनियम की धारा 11 के तहत त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सूचित करने का अधिकार दिया गया है। यह धारा ऐसे जानवरों का शिकार करने या उनका शिकार करवाने की अनुमति देती है।
वैज्ञानिक, शैक्षिक या अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए वन्यजीवों का शिकार या उपयोग करने के लिए अब मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। अनुसूची-I के जानवरों के लिए 50,000 रुपये और अन्य प्रजातियों के लिए 10,000 रुपये का शुल्क लगेगा। साथ ही, जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण हेतु सर्प-विष के व्युत्पन्न, संग्रह या तैयारी के मामले में सरकारी मंज़ूरी भी आवश्यक होगी।
अधिनियम की धारा 17-बी, 17-सी और 17-डी के अंतर्गत निर्दिष्ट पौधों के संग्रहण, खेती और व्यापार के लिए सख्त लाइसेंसिंग प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनमें परमिट के लिए 5,000 रुपये और व्यापार लाइसेंस के लिए 12,000 रुपये का आवेदन शुल्क शामिल है।
अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पास पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस धारक के किसी भी स्थानांतरण, पुनर्वास या मृत्यु की अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन करना होगा। ये नियम टैक्सिडर्मिस्ट, लाइसेंस प्राप्त डीलरों और वन्य जीवों, ट्रॉफियों के परिवहन पर कड़े नियंत्रण लगाते हैं, जिसमें क्रमिक क्रमांकित वाउचर जारी करना, मासिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना और राज्य के भीतर आवाजाही के लिए पूर्व अनुमति शामिल है।
जब्त ट्रॉफियों, मांस या पादप उत्पादों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति की उपस्थिति में पर्यवेक्षित भस्मीकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। वन्यजीव संबंधी शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक निवासियों को अब अधिनियम की धारा 55 के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन और प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी को 60 दिन का वैधानिक नोटिस देना होगा।
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