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Haryana : बहादुरगढ़ में 4 औद्योगिक इकाइयों को खुले में कचरा फेंकने पर नोटिस

Mohammed Raziq
3 July 2025 1:19 PM IST
Haryana : बहादुरगढ़ में 4 औद्योगिक इकाइयों को खुले में कचरा फेंकने पर नोटिस
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हरियाणा Haryana : हरियाणा-दिल्ली सीमा पर स्थित औद्योगिक नगर बहादुरगढ़ में ठोस एवं औद्योगिक कचरे को खुले में तथा सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। इस लापरवाही से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के स्थानीय कार्यालय ने कस्बे के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट (एमआईई)-ए तथा मूजा हसनपुर क्षेत्र में स्थित चार औद्योगिक इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इकाइयों को 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।बहादुरगढ़ में एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया कि सांखोल तथा जाखोदा गांवों के क्षेत्र में अनधिकृत स्थलों पर कचरा फेंके जाने पर बहादुरगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को भी नोटिस जारी किया गया है।
इसी प्रकार, बहादुरगढ़ के सेक्टर 17 में कचरा जलता पाए जाने पर एचएसआईआईडीसी के स्थानीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-रोहतक रोड और सेक्टर 15 में अनधिकृत स्थानों पर कचरा पाया गया, जिसके कारण बहादुरगढ़ नगर परिषद को नोटिस जारी किया गया," अरोड़ा ने कहा।इस बीच, जिले में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक फैक्ट्रियों और इनसे उत्पन्न होने वाले पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने इन अनधिकृत प्लास्टिक इकाइयों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी की है। ये आदेश परनाला, निजामपुर रोड, बामडौली, कानौंदा, खैरपुर, लाडरावण, सिद्धिपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द के क्षेत्रों में प्रभावी होंगे। आदेशों के अनुसार, इन क्षेत्रों में अवैध प्लास्टिक औद्योगिक गतिविधियों और आवासीय और कृषि भूमि पर प्लास्टिक जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।आदेशों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध रूप से प्राप्त बिजली कनेक्शन के माध्यम से फैक्ट्रियों का संचालन सख्त वर्जित है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश अगले दो महीने यानी 29 अगस्त तक लागू रहेंगे।
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