हरियाणा
Haryana : फिलहाल अरावली में कोई नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा यादव
Mohammed Raziq
23 Dec 2025 12:22 PM IST

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Haryana हरियाणा : अरावली में तब तक कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात राज्यों के 37 जिलों में फैली इस भूवैज्ञानिक पहाड़ी श्रृंखला के लिए सस्टेनेबल माइनिंग की मैनेजमेंट योजना नहीं बनाई जाती।
अरावली की नई परिभाषा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद, जिसे एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में खनन को खोलने वाला माना जा रहा है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन एक व्यापक पारिस्थितिक अध्ययन के बाद इसके लिए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
1,43,000 वर्ग किमी क्षेत्र में से, केवल 217.89 वर्ग किमी खनन के लिए खुला है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई नई परिभाषा के तहत, अरावली पहाड़ी कोई भी भू-आकृति है, जो कम से कम 100 मीटर ऊंची है। ऐसी दो या दो से अधिक पहाड़ियाँ जो एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, उनके बीच की ज़मीन के साथ, अरावली श्रृंखला मानी जाती हैं।
“चार टाइगर रिज़र्व और 20 वन्यजीव अभयारण्य अरावली के मुख्य क्षेत्र बनाते हैं जिनमें कोई खनन नहीं किया जा सकता है। यह अरावली का 20 प्रतिशत है। इस पहाड़ी श्रृंखला में कई रामसर स्थल भी हैं। जलभृतों और जलभृत पुनर्भरण और डार्क ज़ोन के पास खनन नहीं किया जा सकता है। पहाड़ी श्रृंखला के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। जब तक योजना नहीं बन जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा,” यादव ने कहा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड को पूरा करती हैं। चिंता यह है कि जिसे आमतौर पर अरावली क्षेत्र समझा जाता था, उसका 90 प्रतिशत कानूनी सुरक्षा खो सकता है।
मंत्री ने कहा कि खनन लाइसेंस की अनुमति देने से पहले प्रत्येक पहाड़ी की पारिस्थितिक संवेदनशीलता का अध्ययन किया जाएगा।
मुख्य/अछूते क्षेत्रों में खनन पर रोक है, सिवाय महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिजों के मामले में।
हालांकि, गुरुग्राम, नूंह और अलवर के पास अवैध खनन के कई मामले सामने आए हैं। नूंह में, 800 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक पत्थर का अवैध रूप से खनन किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। यादव ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के “100-मीटर” वाले फैसले को गलत समझा गया। उन्होंने कहा, “100 मीटर का मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक फैलाव है, और दो रेंज के बीच 500 मीटर का गैप भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के हिसाब से, 90 प्रतिशत इलाका प्रोटेक्टेड ज़ोन में आता है।”
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